मधेपुरा: बिहार विधानसभा 2020 के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सारी तैयारियों के साथ मतदानकर्मी शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए. इस बार वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेष एहतियात बरती जा रही है. मतदान कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ मतदाताओं को भी सुविधा दी जा रही है. जिले के चारों विधानसभा में चुनाव को लेकर 1869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
सभी बथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है. इसके लिए 62 कंपनियों की तैनाती की गई है. शनिवार को को जिले के 60 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 12 लाख 94 हजार 647 वोटर करेंगे. जिले में सुबह 7 बजे से शाम के चार बजे तक वोट डाले जाएंगे. जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में से सबसे अधिक प्रत्याशी बिहारीगंज में है. यहां से 22 प्रत्याशी मैदान में है. वहीं मधेपुरा से 18, सिंहेश्वर व आलमनगर से दस-दस प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं. चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है. बूथों पर मतदान कर्मी को मिलेगा मास्क, गलब्स व पीपीई कीट विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के सभी 1869 बूथों पर तैनात मतदानकर्मी व सुरक्षा कर्मियों को मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर व पीपीई कीट उपलब्ध कराया जाएगा. सभी मतदान केंद्र पर तीन मेडिकल वेस्ट विन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
ताकि उक्त कचरे बॉक्स में फेंके गए मेडिकल वेस्ट को स्वास्थ्य विभाग के तैनात कर्मियों के द्वारा उठवाकर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिन्हित किए गए स्थान पर ले जाकर रखा जा सके. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर कोविड 19 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनात किए गए कर्मी सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिग जांच भी करेंगे. जिले के कुल 145 सेक्टर पर 145 ट्रैक्टर संबंधित प्रखंड के बीडीओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि वायो मेडिकल वेस्ट को एकत्रित कर चिह्नितत स्थान पर ले जाया जा सके. मतदान का प्रतिशत बढ़ानी बड़ी जिम्मेवारी कोरोना को लेकर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना बड़ी जिम्मेवारी होगी. मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है. पिछले चुनाव में 60.32 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस बाद इससे अधिक मतदान हो इसकी चुनौती प्रशासन के सामने है.
वोट डालने के लिए मतदाता इनका करें इस्तेमाल
मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय से जारी पहचान पत्र, बैंक व डाकघर की फोटो युक्त पास बुक, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी का फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस,मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का छात्र फोटो पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र से मतदाता वोट डाल सकते हैं.
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